: सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नियम सख्त किए : टीवी चैनलों खासकर न्यूज चैनलों में कथित भेड़ चाल को रोकने के लिए अब सरकार ने नए दिशा निर्देश बनाकर इस क्षेत्र में उचित लोगों का प्रवेश सुनिश्चित करने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को टीवी चैनल अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित नीति निर्देशों में संशोधन के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रोनिक मीडिया में पुराने दिशा निर्देशों का फायदा उठाकर कई लोग उचित उद्देश्य के बजाय दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए नए नीति निर्देशों को लागू करने की जरूरत समझी गई है। सरकार ने गैर न्यूज चैनलों की अपलिंकिंग और विदेशी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए पूंजी की सीमा डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है।
वहीं न्यूज चैनलों के लिए यह सीमा तीन करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। टीवी चैनल के उच्च प्रबंधन जैसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को समाचार और गैर समाचार चैनलों की मीडिया कंपनी में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। सभी टीवी चैनलों को अब अनुमति मिलने के एक साल के भीतर अपने चैनलों को संचालित करना पड़ेगा। वहीं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की राशि भी बढ़ा दी गई है। वहीं विदेशी चैनलों के लिए भी सख्त मानक बनाए गए हैं। साभार : अमर उजाला
Maheshwar Pd
October 8, 2011 at 8:38 am
Are maharaj phir aapki khabar galat hai. aap ye chaltau news paper se cut past karne ki bajaye Mint or Times of India se khabar lijiye… aapka bhi standard maharaj gir gaya hai…..
biharibabu
October 8, 2011 at 9:52 am
Among other amendments, net worth criteria for non-news and current affairs channels and downlinking of foreign channels has been revised from Rs 1.5 crore to Rs 5 crore for the first channel and Rs 2.5 crore for each additional channel. For uplinking of news and current affairs channels, the net worth criteria has been increased from Rs 3 crore to Rs 20 crore for the first channel and Rs 5 crore for each additional channel.
For teleports, the net worth criteria has been retained at Rs 3 crore for the first teleport and Rs 1 crore for every additional teleport. The norms also mandate a minimum experience of three years for top management officials in TV channels.
Permission for downlinking TV channels uplinked from abroad will be Rs 15 lakh per annum while fee for downlinking of TV channels uplinked from India will be Rs 5 lakh per channel per annum.
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