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चंडीगढ़ प्रेस क्‍लब से एसके भारद्वाज के निलंबन के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

: कल सुनाया जाएगा फैसला : चंडीगढ़ प्रेस क्‍लब के पूर्व सचिव एसके भारद्वाज द्वारा प्रेस क्‍लब से अपने निलंबन तथा वोटर लिस्‍ट ने नाम कटने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कल इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. चंडीगढ़ प्रेस क्‍लब का चुनाव रविवार यानी 27 मार्च को होना है.

: कल सुनाया जाएगा फैसला : चंडीगढ़ प्रेस क्‍लब के पूर्व सचिव एसके भारद्वाज द्वारा प्रेस क्‍लब से अपने निलंबन तथा वोटर लिस्‍ट ने नाम कटने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कल इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. चंडीगढ़ प्रेस क्‍लब का चुनाव रविवार यानी 27 मार्च को होना है.

एसके भारद्वाज ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब का संयुक्त सचिव रह चुका हूं तथा आजीवन सदस्‍य हूं. समय-समय पर क्लब में करोड़ों रूपये की हुई हेराफेरी तथा अनियमितताओं के बारे में पत्र लिखकर तथा क्लब की आम बैठक में आवाज उठाता रहा हूं. जिस पर गत वर्ष क्लब के चुनाव अधिकारी जीसी भारद्वाज, जिन्होंने झूठा शपथपत्र देकर सरकार से 2 मकान लिये हुये हैं, उनके बारे में भी मैं आवाज उठा चुका हूं. इसी रंजिंश के चलते गत वर्ष 28 मार्च की रात को उन्होंने एक मनगढंत शिकायत सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में देकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाने की कोशिश की थी.

उन्‍होंने कहा कि इसी शिकायत के आधार पर प्रेस क्लब के कुछ पदाधिकारियों ने चुनाव जीतने के बाद मई माह में मुझे क्लब से निलबिंत कर दिया. पुलिस जांच में अगस्त महीने में मुझे निर्दोष ठहराते हुये शिकायत को बोगस पाया, लेकिन इसके बावजूद मुझे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने तथा आम बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बोलने से रोकने के लिये अभी तक निलबिंत रखा गया है.

इस संदर्भ में श्री भारद्वाज ने बताया कि 27 मार्च रविवार को क्लब के चुनाव होने जा रहे है, लेकिन एक ग्रुप के विशेष एजेन्ट के रूप में काम कर रहे चुनाव अधिकारी शाम सिंह ने मेरी सदस्यता बहाल करने की बजाय मेरा नाम वोटर लिस्ट से ही निकाल दिया है. इसे मैंने लोकतंत्र पर हमला मानते हुये सोमवार 21 मार्च को कोर्ट में जाने का फैसला किया था.

उन्‍होंने बताया कि मेरा केस सैशन कोर्ट के सीनियर जज रंजीव कुमार की अदालत में है। 21 मार्च को ही उन्होंने चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रधान नवीन ग्रेवाल, महासचिव प्रीतम सिंह रूपाल तथा चुनाव अधिकारी श्री शाम सिंह को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस भेजा. कोर्ट के कर्मचारी को इनलोगों ने प्रेस क्लब में प्रवेश से रोक दिया तथा कोर्ट के सम्मन लेने से इनकार कर दिया. मंगलवार 22 मार्च को जज रंजीव कुमार ने इसे गंभीर मामला मानते हुये यह माना कि इन तीनों व्यक्तियों को आम तरीके से सम्मन तामील करवाना आसान नही है. इसलिये उन्होंने आदेश दे दिया कि इन तीनों व्यक्तियों के सम्मन प्रेस क्लब में चिपकाने के साथ-साथ मुनादी कराकर 25 मार्च को प्रातः 10 बजे कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिये जाये.

एसके भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर आज दोपहर बाद कर्मचारी धर्मबीर ने ढोल मंगवाकर मुनादी करवाने के साथ-साथ नवीन सिंह ग्रेवाल, प्रीतम सिंह रूपाल तथा शाम सिंह को कल 25 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के लिये जज के आदेश प्रेस क्लब की दीवार पर भी चिपका दिया गया था. जिसके बाद आज इन लोगों के अधिवक्‍ता कोर्ट में पेश हुए तथा इस मामले पर बहस हुई. माननीय जज ने फैसला कल के लिए सुरक्षित कर लिया है.

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