गाजीपुर में हमला कर फोटो जर्नलिस्ट गुलाब राय को लूटने के मामले में आबकारी निरीक्षक राजेश यादव और मुख्य आरक्षी विन्ध्याचल राय की जमानत का मामला टल गया। अर्जी पर अब सुनवाई 17 मार्च को होगी। अपर सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) संजय डे के न्यायालय में मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राम अवतार राय ने दरख्वास्त देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से पत्रावली तलब करने की गुजारिश की। इसे स्वीकार करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। इसके बाद बचाव पक्ष के मौजूद लोगों के चेहरे लटक गये।
दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी घटना के बाद मौके पर ही हो गयी थी। अगले दिन शाम को उन्हें सीजेएम विजय आजाद ने जेल भेज दिया था। इसके बाद सीजेएम की नामौजूदगी में न्यायिक मजिस्ट्रेट में जमानत की अर्जी पड़ी मगर वहां उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद डीजे उमेश सिंह के न्यायालय में अर्जी दी गयी। उसे उन्होंने अपर सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया था।











