मशहूर पत्रकार आलोक तोमर ने अपनी यह व्यथा-कथा भड़ास4मीडिया के पाठकों के आगे इस उम्मीद में पेश की है कि पूरे देश का हिंदी पत्रकार इसे पढ़कर उन्हें कुछ सुझाएगा। अभी हाल-फिलहाल जब एक अखबार में पैगंबर मुहम्मद की कलमी तस्वीर प्रकाशित होने का मामला फिजूल में गरम हुआ तो आलोक तोमर का पुराना जख्म हरा हो उठा। तब आलोक की पत्रिका में भी पैगंबर का कार्टून प्रकाशित हो गया था और इस ”जुर्म” के लिए उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था।
पुलिस ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किसलिए किया? इस व्यथा-कथा से समझ में आता है कि अगर कोई पुलिसवाला किसी को परेशान करने की ठान ले तो उसके लिए लोकतंत्र, संविधान और नियम-कानून के कोई मायने नहीं होते।
-संपादक, भड़ास4मीडिया
ये मामला है २००६ के फरवरी महीने का, जब एक संपादक पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने डेनिश कार्टून के बारे में भारत में लिखकर सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश की थी. लेकिन उसी मामले में जब चार्जशीट लगाने की बात आयी तो पुलिस को 2 साल 6 महीनें और 14 दिन लग गये. वो भी ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए अर्जी लगाए हुए है लेकिन पुलिस का तर्क है कि अगर अभियुक्त आजाद रहा तो यह न केवल जांच और कानूनी प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकता है बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी भारी खतरा हो सकता है.
उस समय फरवरी 2006 में जब यह कार्टून मेरी पत्रिका में छपे थे तो पुलिस ने आरोप लगाया कि ये कार्टून किसी खास धार्मिक समुदाय की भावनाओं को भड़काते हैं और जिसने यह कार्टून बनाया वह डैनिश कार्टूनिस्ट भी भूमिगत हुआ पड़ा है. पुलिस को मौका मिला या सचमुच आरोप इतने संगीन थे इसे मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं. मुझे किसी अदालत में प्रस्तुत होने और अपनी बात का मौका दिये बिना सीधे तिहाड़ जेल ले जाया गया. मुझे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में रखने का निर्देश हुआ और वहां रखा गया जहां कश्मीरी आतंकवादियों को रखा जाता है. बिना बात 12 दिन उच्च सुरक्षा व्यवस्था के तहत तिहाड़ जेल में रखा गया. 12 दिन बाद जमानत तो हो गयी लेकिन उस दिन से मेरे अपने लिए इस बात की एक लंबी जद्दोजहद शुरू हो गयी कि कब चार्जशीट दाखिल होगी जिसके बाद मुकदमें की प्रक्रिया शुरू हो सके और मैं अपना पक्ष माननीय अदालत के सामने रख सकूं. यह होने में कोई सवा दो साल लग गये.
इस बीच पत्रकार बिरादरी से अधिकांश लोगों ने अपने-अपने तईं अपील की, चिट्ठियां लिखीं और प्रभाष जोशी से लेकर दिवंगत कमलेश्वर तक सबने कहा कि संपादक का स्वभाव ऐसा नहीं है. खुद जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी थीं. लेकिन दिल्ली पुलिस जो सदैव आम आदमी के साथ रहने की दावा करती है मेरे खिलाफ ही खड़ी रही. किसी भी तर्क, चीख-पुकार, प्रमाण का दिल्ली पुलिस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था. दो साल के दौरान 17 जांच अधिकारी बदले गये. तीन थानेदार और तीन डीसीपी बदल गये. फिर भी न चार्जशीट प्रस्तुत होना था न हुई. हारकर मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि या तो दिल्ली पुलिस मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट दायर करे या फिर एफआईआर ही खारिज करे. हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आखिर पांच जून को पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर दी. अब मुकदमें की तैयारी है.
मेरी गिरफ्तारी खबर थी. और कोई एक कालम या फिलर नहीं, हेडलाईन और ब्रेकिंग न्यूज. लेकिन जैसा पत्रकार समाज और घटनाओं के साथ करता है मेरे साथ भी वही हुआ. फ्रण्ट पेज तक सबको चिंता रही लेकिन नेपथ्य की खोज-खबर किसी ने नहीं ली. खबर बनी तो बात बाहर फैली. बात बाहर फैली तो पूरी फैली. घटना और खबर के बीच का फासला इस मामले में भी दिखा. जो खबर गयी वह सपाट थी. उस सपाट नजरिये का रियेक्शन तो देश में होना ही था. वह हुआ भी. इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी गृहमंत्री से अपील कर रहे थे कि पत्रकार निर्दोष हैं तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता झारखण्ड में फतवा जारी करवा रहे थे कि कोई उस पत्रकार का सिर काटकर लाये तो करोड़ों के इनाम दिये जाएंगे.
यहां मैं एक काबिल पुलिस अफसर केके पौल का जिक्र जरूर करूंगा. वे जब तक रहे, जितना बिगाड़ सकते थे उतना बिगाड़ा और परेशान किया. ये आरोप नहीं बल्कि मैंने यह अनुभव किया है. शासन-प्रशासन के किसी शीर्ष व्यक्ति में निजी कुण्ठा और द्वेष जब कुण्डली मारकर बैठ जाता है तो कानून और कानून रक्षक इकाईयों का कैसे दुरूपयोग करता है, मेरे घटना से कम से कम मुझे तो इसका पूरा सबक मिल गया. उन्होंने जैसे चाहा वैसे दिल्ली पुलिस को मेरे खिलाफ उपयोग किया. अब वे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और दिल्ली पुलिस के एक इस्पेक्टर से जान का खतरा बताकर जेड केटेगरी की सुरक्षा में सुरक्षित हैं. बेटा वकालत कर रहा है और पत्नी ने समाजसेवा के वशीभूत एक एनजीओ बना लिया है.साथ में विदेश मंत्री के लिए सलाह-मशविरा का भी काम कर रही हैं. काम धड़ल्ले से चल निकला है. डीएलएफ सिटी गुड़गांव में एक करोड़ की लागत से तीन मंजिला कोठी तैयार हो चुकी है और हरियाणा की कांग्रेसी सरकार की मेहरबानी से करोड़ों की जमीन एनजीओ के नाम भी नज्र हो गयी है. लेकिन वे क्या कोठी-महल बनवाते हैं इसमें अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है.
लेकिन पौल तरक्की करते रहें और एक पत्रकार लिखना-पढ़ना छोड़कर अदालतों के चक्कर लगाता रहे क्या यह आपको युक्तिसंगत लगता है? नहीं, यह मैं आपसे अपने बारे में नहीं कह रहा. किसी भी पत्रकार या लेखक के बारे में ऐसा सोचिए और निर्णय करिए. मेरा यह सब लिखने का मकसद यह भी नहीं है कि मुझे मुकदमा लड़ने के लिए चंदा चाहिए या फिर आप लोग हमारे झंडा-जुलुस निकालें. अब तो जो होगा वह अदालत के द्वारा होगा. फिर भी मेरा एक सवाल जरूर है कि जब आपके बीच से ही कोई एक साथी काठ की तलवार से ही सही लड़ने का फैसला कर लेता है तो आप सिर्फ तमाशाई क्यों बन जाते हैं?
इस व्यथा-कथा पर आप अपनी बात सीधे आलोक तोमर से [email protected] पर मेल करके कह सकते हैं