डीबी कार्प को राहत, स्टे वैकेट

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: रांची से अखबार निकाल सकेंगे : अभी अभी सूचना मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट में डीबी कार्प को राहत मिल गई है. रांची से अखबार न निकालने के लिए दिया गया निर्देश कोर्ट ने खत्म कर दिया है. दैनिक भास्कर के को-आनर संजय अग्रवाल ने डीबी कार्प द्वारा रांची से अखबार निकाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टे हासिल कर लिया था जिसे आज डीबी कार्प के लोग कोर्ट में वैकेट कराने में सफल रहे.

संजय अग्रवाल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधरन की सिंगल बेंच ने स्टे दिया था. बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के यहां पहुंचा था पर उन्होंने खुद इस मुकदमें को सुनने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसे कोर्ट नंबर दो में दो सदस्यीय बेंच के सामने भेज दिया. इस बेंच ने कुछ दिनों पहले मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने डीबी कार्प को रांची से प्रकाशन जारी रखने की अनुमति दे दी.

उधर, संजय अग्रवाल व उनके लोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. संजय अग्रवाल से जुड़े लोगों का कहना है कि स्टे वैकेट हो जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है. आरएनआई व डीबी कार्प के खिलाफ कई मुकदमें चल रहे हैं और उनमें फैसला आना बाकी है. उधर, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब रांची में दैनिक भास्कर का प्रकाशन रांची डेटलाइन के साथ हो सकेगा. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से भास्कर वाले जमशेदपुर से प्रकाशित दिखाते हुए रांची में अखबार बेच रहे थे.

इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए नीचे कमेंट बाक्स के ठीक बाद में दिए गए शीर्षकों पर क्लिक कर सकते हैं.

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