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‘बिल्ड इंडिया’ के नाम से फर्जी एकाउंट खुलवाकर धोखाधड़ी करने वाले सेठी के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश : हिंदी मैग्जीन ‘बिल्ड इंडिया’ के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट (साउथ ईस्ट) न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार झांगला ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह आईपीसी की संज्ञेय धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करे।

<p style="text-align: justify;"><strong>'बिल्ड इंडिया' के नाम से फर्जी एकाउंट खुलवाकर धोखाधड़ी करने वाले सेठी के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश : </strong>हिंदी मैग्जीन 'बिल्ड इंडिया' के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट (साउथ ईस्ट) न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार झांगला ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह आईपीसी की संज्ञेय धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करे।</p>

‘बिल्ड इंडिया’ के नाम से फर्जी एकाउंट खुलवाकर धोखाधड़ी करने वाले सेठी के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश : हिंदी मैग्जीन ‘बिल्ड इंडिया’ के नाम से फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट (साउथ ईस्ट) न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार झांगला ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह आईपीसी की संज्ञेय धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करे।

पहले दक्षिण पूर्व दिल्ली जिला के जैतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह कहकर मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया था कि अपराध उस थानाक्षेत्र का है, जहां फर्जी खाता खोलकर चेक कैश कराये गये हैं। बिल्ड इंडिया के स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक और प्रधान संपादक गोपाल कृष्णा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के जैतपुर थाने में इस फर्जीवाड़े की 1 फरवरी 2009 को शिकायत दर्ज करायी थी। जैतपुर थाना पुलिस ने कहा कि आरोपी जोगिन्दर सिंह सेठी ने चूंकि भारत सरकार से ‘बिल्ड इंडिया’ के पक्ष में प्राप्त चेक मोतीबाग स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया की मोतीबाग वन ब्रांच में कैश कराये हैं, इसलिए यह आरके पुरम थाने का मामला बनता है जबकि ‘बिल्ड इंडिया’ का रजिस्टर्ड कार्यालय बदरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

पुलिस द्वारा इस फर्जीवाड़े में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर बिल्ड इंडिया के प्रधान संपादक गोपाल कृष्णा गुप्ता ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोट में 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया। न्यायमूर्ति श्री झांगला ने 13 अप्रैल 2010 को अपने आदेश में दिल्ली पुलिस को आरोपी जोगिन्दर सिंह सेठी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके 28 अप्रैल 2010 तक दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि ‘बिल्ड इंडिया’ समाचार पत्रिका का प्रकाशन अप्रैल 2008 से किया जा रहा है। पहले इसका कार्यालय आजादपुर स्थित दिलखुश इस्टेट में था। दिसंबर 2008 में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय स्थानांतरित होकर बदरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। कार्यालय का पता बदलने की सूचना विज्ञापनों के जरिये राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दी गयी थी। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के कुछ उपक्रमों द्वारा बिल्ड इंडिया को दिये गये विज्ञापनों के भुगतान का चेक भूलवश पुराने पते पर भेज दिया गया।

राजौरी गार्डन के निवासी जोगिन्दर सिंह सेठी ने पत्रिका के पुराने कार्यालय से उन चेकों को प्राप्तकर यूनियन बैंक आफ इंडिया की मोतीबाग स्थित ब्रांच में एक फर्जी करंट एकाउंट खोला और कई चेक उसमें कैश करा लिये। आरोपी जोगिन्दर सिंह सेठी पर पहले भी दिल्ली की विभिन्न अदालतों में कई आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

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0 Comments

  1. Nishant

    April 29, 2010 at 4:56 pm

    It is really sad to see that the police on regular enforcement only, took measures to act out orders. The role of Police is always dizzy.

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