बनारस में अखबारों के कर्मियों को अंतरिम राहत दिलाने की लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अखबारों के प्रबंधन की ओर से अंतरिम राहत पाने वाले कर्मियों की जो सूची पेश की गई है, उसके समानांतर काशी पत्रकार संघ के नेता योगेश गुप्त और समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के नेता एडवोकेट अजय मुखर्जी ने भी अपनी एक अलग लिस्ट श्रम कार्यालय के पास पहुंचा दिया है।
इस लिस्ट में यूनियन ने बताया है कि अखबारों ने कई कर्मचारियों को न तो अंतरिम राहत दिया और न ही उनका नाम श्रम विभाग को भेजी गई सूची में रखा। इस पर अपर श्रमायुक्त ने संघ व यूनियन को लिखित आदेश दिया है कि वे लोग प्रत्येक अखबार की अलग-अलग लिस्ट दें जिसमें अंतरिम राहत न पाने वाले कर्मचारियों का नाम, उन्हें मिल रहा वेतन और अंतरिम राहत की देय राशि के डिटेल हों। आदेश में कहा गया है कि इस लिस्ट के मिलने के बाद श्रम विभाग खुद अखबारों से अंतरिम राहत की वसूली कर वंचित कर्मचारियों को उनका हक प्रदान करने के लिए पहल करेगा। अपर श्रमायुक्त आफिस की तरफ से जारी मूल आदेश इस प्रकार है-
कार्यालय अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी
: आदेश :
श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 के अनुसार पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मूल मजदूरी के 30 प्रतिशत की दर से अनुमन्य अंतरिम राहत समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के सेवायोजनों द्वारा लागू न किए जाने के कारण समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन एवं काशी पत्रकार संघ, वाराणसी की ओर से मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या- 27339उच्च /09 दायर की गई, जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/5/2009 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए 03 माह के अंदर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आदेश दिया गया।
मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26/5/2009 की प्रति उक्त संघ द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पक्षों को, इस कार्यालय के नोटिस दिनांक 06/6/2009 द्वारा आहूत किया गया एवं दिनांक 16/6/2009, 26/6/2009, 29/7/2009 तथा दिनांक 11/8/2009 को सुना गया। सुनवाई के दौरान सेवायोजक प्रतिष्ठान की ओर से एवं श्रमिक पक्ष की ओर से अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किए गए, जिनके तर्क/कथन के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-7366-74 दिनांक 13/8/2009 द्वारा सेवायोजकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की सूची व अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 में निहित अंतरिम राहत के भुगतान संबंधी विवरण प्रस्तुत करें, जिसके परिपेक्ष्य में समाचार पत्र प्रतिष्ठान दैनिक ‘आज’, ‘हिंदस्तान टाइम्स’, ‘दैनिक जागरण प्रकाशन’ एवं ‘अमर उजाला’ की ओर से कर्मचारियों की सूची एवं भुगतान संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाचार पत्र प्रतिष्ठान ‘दैनिक जागरण प्रकाशन’ तथा ‘अमर उजाला’ की ओर से प्रस्तुत सूची/विवरण पर समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन व काशी पत्रकार संघ, वाराणसी द्वारा कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करते हुए यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि सेवायोजक द्वारा 30 प्रतिशत अंतरिम राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं कर्मचारियों की सूची एवं भुगतान संबंधी विवरण सेवायोजकों द्वारा गलत प्रस्तुत किया गया है, किंतु श्रमिक पक्ष की ओर से प्रस्तुत कर्मचारियों के उक्त सूची के साथ देय अंतरिम राहत की धनराशि का कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित कर्मचारियों को अंतरिम राहत की कितनी धनराशि देय हो रही है।
उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी यूनियन द्वारा ऐसे समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें न तो कर्मचारियों का नाम दर्शाया गया है और न ही देय अंतरिम राहत की धनराशि अंकित है। इस संबंध में संबंधित प्रतिष्ठानों को अलग से नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त संदर्भ में अध्यक्ष, काशी पत्रकार संघ, वाराणसी तथा समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन, वाराणसी के मंत्री को आदेशित किया जाता है कि जिन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को अंतरित राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठानुसार कर्मचारियों की सूची एवं उनके नाम के सम्मुख देय वेतन/अंतरिम राहत की धनराशि अंकित करते हुए विवरण प्रस्तुत करें, ताकि ससंगत नियमों के अधीन वसूली की कार्यवाही की जा सके ।
डीके कंचन
अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी
दिनांक : 16-9-2009
संख्सा 8433/बनाम- 11.आई.आर.
प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- अध्यक्ष, काशी पत्रकार संघ, वाराणसी।
2- मंत्री, समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन, वाराणसी।
3- प्रबंधक, मेसर्स दैनिक जागरण प्रकाशन लि, वाराणसी ।
4- प्रबंधक, मेसर्स अमर उजाला पब्लिकेशन, वाराणसी