दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के तरीके पर एतराज जताते हुए सरकार से इस पर दिशा-निर्देश बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह और न्यायाधीश एस. मुरलीधर की पीठ ने इस बारे में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को कहा।
अदालत ने मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति को रोकने और क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में दिशानिर्देश बनाने वाली इस समिति में बार कांउसिल, ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन, प्रेस कांउसिल और पुलिस एवं मीडिया से जुड़े प्रमुख लोगों को शामिल करने का सुझाव दिया। बटला हाउस मुठभेड़ मामले के एक आरोपी का बयान मीडिया में लीक होने के बाद चर्चा में आए मीडिया ट्रायल के मुद्दे का हवाला देते हुए याचिका में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने इसे गंभीर मामला बताते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा माकूल कार्रवाई करने का अदालत को भरोसा दिलाया। साभार : हिन्दुस्तान