: महाराष्ट्र के सीएम अशोक चव्हाण के खिलाफ भी हैं ऐसी शिकायतें : नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में किसी राजनीतिज्ञ के खिलाफ पहली बार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया। आयोग ने महिला विधायक उमलेश यादव के खिलाफ यह कार्रवाई दो हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर हुए चुनाव खर्च के बारे में गलत बयान देने के लिए की है।
उमलेश यादव विवादों में घिरे डीपी यादव की पत्नी हैं। वह डीपी यादव की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर बिसौली (बदायूं) से विधायक चुनी गई थीं। बाद में राष्ट्रीय परिवर्तन दल का बसपा में विलय हो गया। इस सीट से चुनाव हारे उम्मीदवार योगेंद्र कुमार उर्फ कुन्नू बाबू ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। योगेंद्र ने जुलाई 2010 में प्रेस काउंसिल से भी इस मामले की शिकायत की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय आयोग ने यह निर्णय उम्मीदवार योगेंद्र कुमार की शिकायत पर दिया जिसकी प्रेस परिषद में की गई शिकायत को सही पाया गया था और यही आयोग की कार्रवाई का आधार बना। उमलेश के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर भी गाज गिर सकती है। उनके खिलाफ भी कुछ ऐसी ही शिकायतें दर्ज हैं। चव्हाण का मामला भी चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। (इनपुट : एजेंसी)
Comments on “पेड न्यूज मामले में बसपा विधायक उमलेश यादव अयोग्य घोषित”
भाई साहब,
उन अखबारों के नाम भी तो बताइये, जिन्होंने पत्रकारिता की वेश्यावृत्ति की इस नयी तकनीक को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहकर खूब काली कमाई की।
अरे भाइयो अब कुछ तो बोलो कुछ तो लिखो, कमेन्ट दो …… बहुत ठेके लिए जीताने के नाम पर … हवा बदल दूगा … हवा ख़राब कर दूंगा कहा गए मठाधिसो ये आवाज … ….