सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान प्रसारण अधिकारों के संबंध में बरती गई अनियमितताओं पर सीबीआई रिपोर्ट पेश करे. प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया के नेतृत्व वाले पीठ ने छह हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है. प्रसार भारती के संचालन में लाली की कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार द्वारा दिए गए सबूतों के बारे में कोर्ट ने लाली से भी चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
लाली के जवाब पर सरकार के प्रत्युत्तर के लिए भी अदालत ने चार हफ्ते का और समय दिया है और मामले की सुनवाई की तारीख आठ हफ्ते बाद तय की है. सु्प्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति के संदर्भ पर लाली को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी और केंद्र सरकार से उनके द्वारा की गई अनियमितताओं पर सबूत पेश करने को कहा था. अदालत ने सरकार से लाली की अनियमितताओं से संबंधित तथ्य भी पेश करने को कहा था और राष्ट्रीय प्रसारक के पूर्व प्रमुख से इसका जवाब देने को कहा था. लाली के लिए उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने अदालत से आग्रह किया था कि इस वर्ष दिसम्बर में उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए त्वरित सुनवाई की जाए. उत्तर प्रदेश कैडर के 1971 बैच के आईएएस अधिकारी लाली को पिछले वर्ष दिसम्बर में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया था.