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फोटोग्राफर पर हमले के आरोपी इंस्‍पेक्‍टर एवं कांस्‍टेबल को नहीं मिली जमानत

नौ मार्च को आबकारी कार्यालय, गाजीपुर में डिप्टी सीएमओ प्रशासक आरके मेहरा पर जानलेवा हमला तथा समाचार संकलन और फोटो कवरेज कर रहे दैनिक आज समाचार पत्र के छायाकार गुलाब राय से मारपीट और कैमरा लूटने के मामले में आरोपी आबकारी इंस्‍पेक्‍टर राजेश यादव और कांस्‍टेबल विंध्‍याचल राय की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी.

नौ मार्च को आबकारी कार्यालय, गाजीपुर में डिप्टी सीएमओ प्रशासक आरके मेहरा पर जानलेवा हमला तथा समाचार संकलन और फोटो कवरेज कर रहे दैनिक आज समाचार पत्र के छायाकार गुलाब राय से मारपीट और कैमरा लूटने के मामले में आरोपी आबकारी इंस्‍पेक्‍टर राजेश यादव और कांस्‍टेबल विंध्‍याचल राय की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी.

उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में मारपीट में घायल डिप्‍टी सीएमओ की तरफ से तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था. परन्‍तु घायल पत्रकार गुलाब राय ने कोतवाली में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जिसकी सुनवाई सीजेएम ने अगले दिन के लिए टाल दी थी.

शुक्रवार को आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दी गई, जो स्थानांतरित होकर एससीएसटी एक्ट की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दी गई. जहां आरोपियों के अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी गई. जिस पर आरोपी के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हृदय नारायण सिंह और रामअवतार राय एवं विशेष अभियोजन अधिकारी कमला सिंह को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने मूल जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि मुकर्रर की है.

उल्‍लेखनीय है कि इस मामले में गुरुवार को धारा 392 को निकालते हुए शेष जमानती धाराओं में आरोपियों को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था. जहां आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सुनील कपूर और विजय पांडेय ने जमानत की प्रार्थना करते हुए कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप जमानती हैं. उनको छोड़ा जाए. वहीं वादी की ओर से अधिवक्ता हृदय नारायण सिंह ने सभी तथ्यों से अदालत को अवगत कराते हुए जमानत का विरोध किया.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह पाया कि एफआईआर और वादी के बयान से उक्त धाराओं के अलावा 394 यानी डकैती का भी अपराध बनता है, लिहाजा अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था.

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0 Comments

  1. akhand pratap signh

    March 12, 2011 at 5:41 am

    लोग कहते है की शराब और बीअर की बोतल में नशा हो है मगर अब तो लगता है की बोतल की जगह आबकारी में ही नशा है ] जिस में डूबकर इन दोनों ने यह कृत कीया , पता नहीं काहे अभी तक विभाग ने इनको सस्पंडे क्यों नहीं किया—————-

  2. UDAY

    March 12, 2011 at 5:15 pm

    शराब और बीयर के नशे के बारे में आपको आज पता चला अखंड बाबू…..
    ताज्जुब है…… घोर ताज्जुब…हा हा हा !!!!!
    सुधर जा भाई.. लिखने से पहले जरा सोच तो ले कि …………

  3. rajkumar

    October 21, 2011 at 3:55 pm

    esa hi hona chahiye choro ke sath………..rajkumar 09808898695

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