दैनिक भास्कर के झारखंड में प्रकाशन को लेकर भास्कर के एक अन्य मालिक ने जो मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में किया था, उसके बारे में ताजी जानकारी ये है कि कोर्ट ने निर्णय लेने का अधिकार रांची के जिलाधिकारी को दे दिया है.
सूत्रों के मुताबिक 28 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई के दिन डीबी कार्प की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ निदेशक गिरीश अग्रवाल भी पहुंचे थे. दूसरी ओर से वकील राजीव नय्यर के साथ निदेशक संजय अग्रवाल थे. कोर्ट ने संजय अग्रवाल के आब्जेक्शन पर पीआरबी एक्ट के तहत फैसला लेने को जिलाधिकारी, रांची को कहा है. कोर्ट ने स्टे अभी खत्म नहीं किया है.
इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए भड़ास4मीडिया की तरफ से जब संजय अग्रवाल को फोन मिलाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. भास्कर के ग्रुप एडिटर श्रवण गर्ग ने भी कोर्ट के किसी आदेश के प्रति अनभिज्ञता जताई. पर सूत्रों का कहना है कि अब ऐसा लग रहा है कि डीबी कार्प की तरफ से झारखंड में भास्कर के प्रकाशन की स्थिति बनती दिख रही है. हालांकि दूसरे पक्ष से जुड़े लोग अब भी अपने आब्जेक्शन पर अड़े होने की बात कह रहे हैं.