सीबीआई ने बीएस लाली और अरुणा शर्मा के खिलाफ मुकदमें की अनुमति मांगी

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सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण अधिकार देने में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली और दूरदर्शन की महानिदेशक अरुणा शर्मा पर अभियोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी मांगी है. सूत्रों का कहना है कि वीके शुंगलू समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू करने के लिए पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आपराधिक मामला शुरू करने की अनुमति मांगी है.

शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसआईएस लाइव और जूम कम्युनिकेशन्स को ‘अनुचित लाभ’ प्रदान करने के लिए प्रारंभिक तौर पर लाली और शर्मा को जिम्मेदार ठहराया था. रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने दिशानिर्देश जारी किये थे कि राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण अधिकार देकर राजकोष को 135 करोड रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में लाली और अरुणा से स्पष्टीकरण मांगा जाए. मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी अरुणा शर्मा को प्रदेश वापस भेजने का आदेश दिया गया था.

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल से जुडे होस्ट ब्रोडकास्टिंग के मुद्दों और कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मामला सीबीआई को भेजने का फ़ैसला किया था. जांच एजेंसी ने अब सूचना प्रसारण मंत्रालय से दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत मुमकदमा चलाने की अलुमति मांगी है.

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