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दिल्ली

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के आरोपी को तीन साल की सजा

दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी रवि कपूर को एक दूसरे केस में तीन साल की सज़ा सुनाई है। अशोक पर 2009 में पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक कर हिरासत से भागने को प्रयास का आरोप था।

दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी रवि कपूर को एक दूसरे केस में तीन साल की सज़ा सुनाई है। अशोक पर 2009 में पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक कर हिरासत से भागने को प्रयास का आरोप था।

अशोक एक आईटी एक्ज़ीक्यूटिव जिगिषा घोष की हत्या भी आरोपी है। 19 अक्टूबर 2009 को जंल प्रसाशन द्वारा उसे एक्स-रे, चेक-अप के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान अशोक ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक कर भागने की कोशिश की थी।

अदालत ने अशोक को आईपीसी की धारा 332 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने के मकसद से उसे जानबूझकर चोट पहुंचाना), 224 (गिरफ्तारी में रुकावट पैदा करना), 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाना) और 186 (सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी न करने देना) के तहत दोषी मानते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई है।

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2 Comments

2 Comments

  1. सूरज कपरुवान

    October 2, 2014 at 5:09 am

    यशवंत जी खबर समझ मे नहीं आयी….. मजिस्ट्रेट कौन है और आरोपी कौन है. अगर अशोक जी मजिस्ट्रेट और रवि आरोपी है तो अशोक जी क्यूँ पुलिस की आँख मे मिर्च ठूस गए………. आपकी खबरों का कायल हूँ लेकिन खबर का चुटकुला ना बनायें………

  2. Arif M

    October 27, 2014 at 8:12 am

    Aajkal yashwant ji aur unke bhootprurv comrade saathi Madan Tiwary aur Anas Pappu , Fenku Naash Yagya , Pooja me busy hain

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