सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने एनडीटीवी चैनल्स के मालिकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है। यह कार्रवाई भेदिया कारोबार में संलिप्तता के चलते की गई है। सेबी ने दोनों को 12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है।
सेबी ने इनके अलावा एक से दो साल की अवधि के लिए सात अन्य व्यक्तियों एवं निकायों पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही अवैध कमाई को लौटाने को कहा है। सेबी ने सितंबर 2006 से जून 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच करने के बाद यह कदम उठाया है। सेबी ने पाया कि उक्त अवधि के दौरान भेदिया कारोबार से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
सेबी ने कहा कि संबंधित व्यक्ति व निकाय अकेले या आपस में मिलकर राशि का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें 17 अप्रैल, 2008 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि अदा करनी होगी। सेबी ने तीन अलग आदेशों में कहा कि इन सभी निकायों ने भेदिया कारोबार रोक नियमनों का उल्लंघन किया है।
सेबी ने पाया कि नयी दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) में मूल्य को लेकर संवेदनशील जानकारियां रखने योग्य पदों पर रहते हुए प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भेदिया कारोबार में संलिप्त होकर अवैध तरीके से 16.97 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। प्रणय रॉय तब कंपनी के चेयरमैन एवं पूर्णकालिक निदेशक थे। राधिका रॉय उक्त अवधि के दौरान कंपनी की प्रबंध निदेशक थीं।
एनडीटीवी ने एक बयान में कहा कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ सेबी का आदेश तथ्यों के गलत आकलन पर आधारित है। कंपनी तत्काल इसके खिलाफ अपील करेगी।