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उत्तर प्रदेश

दैनिक जागरण के हरदोई ब्यूरो चीफ को बीएसए ने भिजवाया अदालती नोटिस!

हरदोई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई अजीत सिंह द्वारा दायर शिकायत पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, हरदोई ने दैनिक जागरण के मुख्य संवाददाता पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, पंकज मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने 24 जुलाई 2026 को प्रकाशित खबर में बिना तथ्यों की जांच किए और बिना किसी साक्ष्य के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रामक, मानहानिकारक तथा गलत समाचार प्रकाशित किया।

खबर में सरकारी अधिकारियों के कार्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। बिना सत्यापन के गंभीर आरोप लगाए गए। इससे संबंधित अधिकारियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। नोटिस में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और अन्य प्रासंगिक धाराओं का उल्लेख है।

आदेश: पंकज मिश्रा को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम ने नोटिस में स्पष्ट कहा है कि यदि आरोप सही पाए गए तो समाचार पत्र और संवाददाता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Formal government notice in Hindi titled नोटिस, with dense paragraphs, stamps, and signatures at the bottom, dated 29 जुलाई 2026.
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