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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रोका था, फिर BARC ने इस न्यूज़ चैनल की TRP कैसे जारी कर दी?

नई दिल्ली। टेलीविजन रेटिंग जारी करने वाली संस्था BARC एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आरोप है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के स्पष्ट निर्देश के बावजूद BARC ने Chardikla चैनल की टीवी रेटिंग जारी कर दी। इस मामले को लेकर मंत्रालय और BARC से औपचारिक शिकायत की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि Chardikla को मंत्रालय ने ‘न्यूज एंड करंट अफेयर्स’ श्रेणी में लाइसेंस दिया है। ऐसे में जब मंत्रालय ने अगले आदेश तक सभी न्यूज चैनलों की रेटिंग प्रकाशित करने पर रोक लगा रखी है, तब इस चैनल की व्यूअरशिप रिपोर्ट किस आधार पर जारी की गई, यह बड़ा सवाल है।

सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने BARC से रेटिंग तत्काल वापस लेने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद डेटा कैसे प्रकाशित किया गया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी पूरे मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

दरअसल, टीवी रेटिंग को लेकर मामला फिलहाल केरल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसी दौरान मंत्रालय ने BARC को निर्देश दिया था कि अदालत में मामला लंबित रहने तक न्यूज चैनलों की रेटिंग प्रकाशित न की जाए, ताकि किसी तरह की कानूनी या नियामकीय जटिलता पैदा न हो।

मीडिया इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यदि मंत्रालय के आदेश के बावजूद किसी एक न्यूज चैनल की रेटिंग जारी की जाती है, तो इससे न केवल सरकारी निर्देशों के पालन पर सवाल उठते हैं, बल्कि ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम की निष्पक्षता पर भी असर पड़ सकता है।

फिलहाल इस पूरे विवाद पर BARC की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और BARC अपनी ओर से क्या सफाई देता है।

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