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उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट ने पत्रकार रंजीत गुप्ता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, देखें आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार रंजीत गुप्ता उर्फ रंजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध थाना टूंडला, जनपद फिरोजाबाद में दर्ज एफआईआर पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया FIR में लगाए गए आरोप मुख्यतः मानहानि (Defamation) से संबंधित प्रतीत होते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

मामला उस समय चर्चा में आया जब पत्रकार रंजीत गुप्ता ने एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत, जो मुख्यमंत्री पोर्टल एवं जिला प्रशासन के समक्ष की गई थी, को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से उठाया। शिकायत में तहसील प्रशासन के आदेशों एवं कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद तहसीलदार टूंडला राखी शर्मा द्वारा पत्रकार के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं सहित आईटी एक्ट एवं न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12 तक शामिल की गई। याचिका में कहा गया कि पत्रकार ने न तो किसी प्रकार की रंगदारी मांगी, न धमकी दी और न ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। केवल समाचार प्रसारित करने के कारण दुर्भावनावश मुकदमा दर्ज कराया गया।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ के समक्ष हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय एवं प्रारब्ध पांडेय ने प्रभावी बहस प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि—
“एफआईआर के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप मूलतः मानहानि से संबंधित हैं, जिनमें संज्ञान केवल सक्षम न्यायालय द्वारा परिवाद पर लिया जा सकता है। प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा FIR दर्ज करना उचित प्रतीत नहीं होता।”

हाईकोर्ट ने मामले में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता का पक्ष मजबूत मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली तथा अगली सुनवाई तक पत्रकार रंजीत गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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