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छत्तीसगढ़

जी मीडिया के पत्रकार दुर्गेश बिसेन को छह माह का सश्रम कारावास!

गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही – सात वर्ष पुराने मारपीट मामले में पेंड्रारोड न्यायालय ने जी मीडिया से जुड़े पत्रकार दुर्गेश बिसेन को दोषी ठहराते हुए छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को मारपीट और रास्ता रोकने के अपराध में दोषी माना है। न्यायालय के अनुसार वर्ष 2019 में हुई घटना में आरोपी द्वारा रास्ता रोककर मारपीट किए जाने का अपराध प्रमाणित पाया गया। मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी को छह माह की सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज अपराध क्रमांक 307/2019 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई पेंड्रारोड न्यायालय में जारी थी। फैसले के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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