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एचटी से बर्खास्त 272 मीडियाकर्मियों को काम पर रखने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट में हिन्दुस्तान टाईम्स के कर्मियों की बड़ी जीत, निकाले गये 272 कर्मचारियों को वापस बकाये वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश….

नयी दिल्ली के हिन्दुस्तान टाईम्स से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां हिन्दुस्तान टाईम्स से वर्ष २००४ में निकाले गये २७२ कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस काम पर रखने और उनकी सेवा व वेतन २००४ से ही बरकरार रखने का आदेश दिया है। इससे नौकरी से निकाले गये २७२ कर्मचारियों को चौदह साल का उनका बकाया वेतन भी मिलेगा।

इस खबर से निकाले गये कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बताते हैं कि हिन्दुस्तान टाईम्स प्रबंधन दिल्ली ने अपने यहां कार्यरत लगभग ३६० से ज्यादा कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया था। इसके बाद देश भर के मीडिया हाउसों में हड़कंप मच गया। बाद में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से समझौता कर लिया। मगर २७२ कर्मचारी अदालत की शरण में चले गये। यहां दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्टमें कर्मचारियों की जीत हुयी।

बाद में कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट चली गयी जहां आयताराम एंड अदर्स वर्सेज हिन्दुस्तान टाईम्स के मामले की लंबी लड़ाई के बाद अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा तथा अन्य की मेहनत रंग लायी। दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश विनोद गोयल ने इस मामले की सुनवाई की और अपना फैसला १० अगस्त को सुरक्षित रख लिया। बीते रोज कर्मचारियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में हिन्दुस्तान टाईम्स के निकाले गये २७२ कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया और उनकी सेवा को वर्ष २००४ से कांटीन्यू मानते हुये एक माह में उन्हें वापस काम पर रखने तथा बकाया वेतन देने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है।

इससे निकाले गये कर्मचारियों को लाखों रुपये बकाया मिलेंगे। इस आदेश के आते ही नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

आदेश की कॉपी पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें….

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पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह की रिपोर्ट. संपर्क : ९३२२४११३३५

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