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राजस्‍थान हाईकोर्ट ने मजीठिया पर श्रम विभाग को लगाई फटकार

राजस्थान हाइकोर्ट में श्रम विभाग द्वारा लेबर कोर्ट भेजे गए 250 भास्कर  कर्मियों के रेफरेन्स पर सुनवाई थी। भास्कर कर्मियो की पैरवी अधिवक्ता सुनील विजय कर रहे थे। जज साहब लेबर कमिश्नर से बहुत नाराज़ थे। जज साहब ने फटकार लगते हुए बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सिर्फ 3 चीज़ की जानकारी मांगी थी। पहला मजेठिया का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है या नहीं? दूसरा सस्‍पेंड-ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर कार्रवाई करके रिपोर्ट सबमिट करो तथा तीसरा कि समाचार पत्रों ने मजीठिया वेज बोर्ड लागू किया या नहीं?

आपको इन सबकी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने के आदेश थेआपने किसके कहने पर मैटर 17(2) के तहत लेबर कोर्ट भेजा? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? इस पर सरकारी वकील ने दलील दी कि लेबर कमिश्नर हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जज साहब ने सरकारी वकील के शब्दों को बीच में काटते हुए बोले  फिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मुझसे ज्यादा जानते होंगे, फिर ये गलती कैसे हो गयी? जज साहब ने फटकार लगाते हुए बोला आपको समय दे रहा हूं, अपनी गलती को सुधारो नहीं तो आप पर कंटेम्प्ट लगेग। केस वापस मँगाओ खुद करवाई करो और सही रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करो।

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0 Comments

  1. MAJITHIA HISAR

    October 3, 2016 at 7:02 am

    IS ORDER KI COPY/ CASE NO. SAMBHAV HO TO DENE KI KRIPA KARE.

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