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DLC और लेबर कोर्ट की न मानने वाले सहारा ने हाईकोर्ट में मुँह की खाई, देखें आदेश

हारा मीडिया को दो महिला उप-संपादकों की तरफ से फिर जोर का झटका मिला है. सहारा ने महिला पत्रकारों को लेकर डीएलसी की नहीं मानी इसके बाद लेबर कोर्ट की अवहेलना की, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद संस्थान को मुंह की खानी पड़ी है.

दरअसल, सहारा से जबरन टर्मिनेट की गई दो महिला उप-संपादक गीता रावत और रमा शुक्ला लेबर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थीं. लेबर कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों लोगों को वापस 100 परसेंट बकाया धनराशि देकर नौकरी पर रखा जाए.

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बावजूद इसके संस्थान मामले को आज-कल कहकर टालता रहा. इसके बाद मामला हाई कोर्ट चला गया. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा को सख्त हिदायत दी है कि दोनों महिला पत्रकारों को 15 दिन के अंदर ज्वाइन कराया जाए और ज्वाइन के समय राहत के तौर पर दोनों को तीन-तीन लाख रुपये का डीडी सौंपा जाए.

नीचे देखें आदेश नंबर 267 रमा शुक्ला और आदेश नंबर 264 गीता रावत की प्रति..

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