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उत्तर प्रदेश

सहारा समूह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, एक सरकुलेशन प्रभारी निलंबित, देखें पत्र

लखनऊ। सहारा समूह के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से नगर निगम की कार्रवाई पर राहत नहीं मिली, वहीं नोएडा स्थित राष्ट्रीय सहारा कार्यालय में आंदोलनरत कर्मचारियों में से एक सरकुलेशन प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि निलंबन पत्र किसके हस्ताक्षर से जारी हुआ है, यह रहस्य बना हुआ है। नोएडा कार्यालय का कार्मिक विभाग फिलहाल सील है, जबकि लखनऊ के सहारा शहर स्थित कार्मिक मुख्यालय पर भी ताले पड़े हैं। ऐसे में आदेश कहां से और किसने जारी किया, इस पर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच चर्चाओं का दौर जारी है।

इस बीच, हाईकोर्ट में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सहारा समूह को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहारा शहर के अंदर मौजूद सभी जानवरों को कान्हा उपवन भेजा जाए।

मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सहारा समूह पहले से ही वित्तीय और प्रशासनिक संकटों से जूझ रहा है। अब कर्मचारियों के आंदोलन और कानूनी मोर्चे पर बढ़ती मुश्किलों ने प्रबंधन की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं।

निलंबन पत्र देखें…

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