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1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल कानून, पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन

शिमला : देश में एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. इन नए कानूनों के बारे में पत्रकारों को जागरुक करने के लिए शिमला में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), सूचना प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने एक कार्यशाला का आयोजन किया.

आयोजन में तीन नए आपराधिक कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर शिमला के पत्रकारों को जागरुक किया गया. मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की.

त्रिवेदी ने बताया कि भारत में अंग्रेजों के समय के कानून चले आ रहे थे, जिसमें कई खामियां थीं. इससे न्याय मिलने में भी देरी होती थी. कानूनों में सोशोधन कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है.

पुलिस को भी होना पड़ेगा टेक फ्रेंडली
नए कानून लागू होने के बाद पुलिस को और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी में और अधिक निवेश भी करना पड़ेगा. इसमें ऑनलाइन एफआईआर जैसे कई प्रावधान हैं. क्राइम क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम जैसी अन्य कई प्रकार की सुविधाओं को भी नए कानूनों के तहत सुचारू रूप से चलाए जाने की बात त्रिवेदी द्वारा कही गई.

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