महाराष्ट्र में श्रम विभाग ने पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की सुविधा के लिए एक फारमेट जारी किया है जिस भर कर मजीठिया वेज बोर्ड का बकाया आदि मांगने का क्लेम श्रम विभाग में दायर किया जा सकता है. इस आसान से फारमेट को भरकर और सपोर्ट में डाक्यूमेंट्स लगाकर कोई भी मीडियाकर्मी बकाया का अपना दावा श्रम विभाग में ठोंक सकता है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी यह फार्मेट मराठी में है लेकिन हिंदी बेल्ट के पाठकों की सुविधा को देखते हुए मुंबई के पत्रकार शशिकांत सिंह ने इसका हिंदीकरण करके हिंदी फार्मेट भी तैयार कर दिया है. दोनों फार्मेट नीचे दिए जा रहे हैं.
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मीडियाकर्मियों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में आने की बजाय अपना दावा / क्लेम श्रम विभाग में दायर करें और श्रम विभाग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगा कि किन किन कर्मियों का क्लेम दिलाया गया या नहीं दिलाया गया. मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट सीधे श्रम विभाग से निपटेगा और श्रम विभाग भी अब बजाय नेताओं और अफसरों के दबाव में काम करने के, सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगा. इस तरह जिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट या श्रम विभाग में केस किया हुआ है, उनसे अपील है कि वे अपनी सेलरी एरियर बकाया आदि की उचित गणना करके अपना क्लेम श्रम विभाग में दायर करें. बिना इसके मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मिलना नामुमकिन है.
अगर आप अपनी सेलरी एरियर आदि की गणना न कर पाते हों तो इसके लिए नीचे दिए गए शीर्षक पर क्लिक करके दिल्ली के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं. सेलरी एरियर गणना संबंधी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुंबई के पत्रकार शशिकांत सिंह (मोबाइल नंबर 9322411335) और औरंगाबाद के मीडियाकर्मी हेमंत चौधरी (मोबाइल 7798911117) से भी संपर्क कर सकते हैं.
मजीठिया वेजबोर्ड वर्कशाप : क्लेम फाइल करने के लिए सेलरी व एरियर गणना जैसे कठिन काम का निकला हल
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क्लेम, गणना आदि से संबंधित ज्ञानवर्द्धन हेतु दिल्ली में पिछले दिनों कराए गए वर्कशाप के इन कुछ वीडियोज को भी देख सुन सकते हैं…
https://www.youtube.com/watch?v=eu-LdbK1zCI
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https://www.youtube.com/watch?v=lejpE-vTrzs
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https://www.youtube.com/watch?v=R3RJz2yfNiU
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