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उत्तर प्रदेश

संविधान हत्या दिवस को लेकर पूर्व IPS की PIL कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी

लाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा ‘संविधान हत्या दिवस’ की अधिसूचना के संबंध में दायर पीआईएल खारिज कर दिया है.

अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने इस दिवस के लिए संविधान हत्या दिवस शब्द के प्रयोग किए जाने को अविधिक बताया था. उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति या वस्तु की हत्या होने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है. अतः इमरजेंसी लगाने को संविधान हत्या दिवस नहीं कहा जा सकता.

साथ ही उन्होंने अधिसूचना में भारत सरकार पर अपने लोगों को पीड़ित करने के आरोपों को गलत बताया था और कहा है कि व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक को पीड़ित कर सकते हैं, भारत सरकार नहीं.

जस्टिस संगीता चंद्र तथा जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने याची की दलीलों को सुनने के बाद यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि यह सरकार की सोच है कि वह इमरजेंसी के दौरान किए गए अन्याय के संबंध में किस प्रकार से कार्यवाही करे. कोर्ट उस राजनीतिक चर्चा में नहीं जा सकती है तथा सरकार की राजनीतिक समझ पर सवाल नहीं कर सकती है.

देखें अदालती पत्रावली…

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