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गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में पहुंचीं चित्रा त्रिपाठी!

त्रकार और टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चित्रा ने पिछले महीने गुरुग्राम कोर्ट द्वारा पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश को चुनौती दी है.

बता दें कि कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए अदालत के सामने व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के उनके आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था. इससे पहले गुरुग्राम की इसी कोर्ट ने एंकर की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट 13 नवंबर को वारंट जारी किया था. तामील न होने के बाद कोर्ट ने 30 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

दोनों वारंटों को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि वह 13 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ थीं, और इसलिए उनके वकील ने यह कहते हुए छूट का अनुरोध किया था कि वह कवरेज के सिलसिले में नासिक, महाराष्ट्र की यात्रा कर रही थीं.

न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की पीठ ने चित्रा त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई की, जिनके फैसले का इंतजार है.

मामला क्या है?
चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, रिपोर्टर सुनील दत्त, राशिद हाशमी, जोधपुर संवाददाता ललित सिंह गुर्जर और प्रोड्यूर अभिनव राज पर दस साल की एक नाबालिग लड़की का मार्फ्ड, एडिटेड और अश्लील वीडियो प्रसारित करने का आरोप है. इन सभी पर आईपीसी की धारा 469, 471, 67 बी, 67 सी, 120 बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 व 13सी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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