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हाईकोर्ट ने पत्रकार की हिरासत रद्द की, अधिकारियों को लगाई फटकार

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कश्मीर के पत्रकार सज्जाद अहमद डार की हिरासत को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का आलोचक होना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेने का आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पत्रकार सज्जाद अहमद डार के खिलाफ लगे आरोप सामान्य और अस्पष्ट किस्म के हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह से किसी को हिरासत में लेना कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार के आलोचक होने की वजह से किसी को हिरासत में लेने की प्रवृति निवारक हिरासत कानून का गलत इस्तेमाल है।

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बता दें कि हिरासत रद्द कराने के लिए पत्रकार सज्जाद अहमद डार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके पहले दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हिरासत आदेश पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया था। जिसके बाद सज्जाद ने डबल बेंच में अपील की थी।

सज्जाद गुल के नाम से लिखने वाले डार को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के आरोपों के आधार पर 16 जनवरी 2022 से जम्मू.कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया कि उनके ट्वीट और बयान दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं और राज्य की व्यवस्था और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।

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