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भड़ास4मीडिया को कासगंज से न्यूज24 में कार्य कर रहे पत्रकार मनोज कुमार ने गच्चा दिया!

रमन मिश्रा-

दो दिन पूर्व भड़ास मीडिया ने ‘कासगंज में न्यूज 24 के पत्रकार के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज” शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद मनोज कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भड़ास को एक लीगल नोटिस भेज दिया और दावा किया कि कासगंज जिले में मनोज कुमार नाम के 6 पत्रकार हैं। नोटिस मिलने के बाद भड़ास ने बिना शर्त माफी मांगते हुए खबर का खंडन कर दिया।

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ऐसा लगता है यशवंत सिंह ने भेजे गए लीगल नोटिस की बिल्कुल तथ्यात्मक जांच पड़ताल नहीं की और बिना जांचे खंडन की खबर को प्रकाशित कर दिया।

नोटिस में मनोज कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया है कि कासगंज जिले में मनोज कुमार नाम के 6 पत्रकार कार्य कर रहे हैं जबकि कासगंज के सूचना कार्यालय के अनुसार जनपद में मनोज कुमार नाम का सिर्फ एक ही पत्रकार है तथा एक अन्य पत्रकार मनोज पाराशर हैं जो स्थानीय अखबार बदायूं अमर प्रभात के जिला ब्यूरो हैं। इसके अतिरिक्त जिले में कोई मनोज कुमार नाम का पत्रकार नहीं है।

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इसके अतिरिक्त मनोज कुमार ने दावा किया है कि वह किसी फौजी या फौजी गैस एजेंसी को नहीं जानते जबकि फौजी गैस एजेंसी के मालिक सत्यदेव गुप्ता के साथ मनोज कुमार की अनगिनत फ़ोटो हैं जो मनोज कुमार द्वारा स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर साझा की गई हैं तथा जनपद एटा की नगर कोतवाली में अ. मु.सं. 980/ 2019 धारा 147 323 504 506 352 में मनोज कुमार व फौजी गैस एजेंसी के मालिक सत्यदेव गुप्ता सह अभियुक्त हैं।

इसके साथ ही मनोज कुमार पर फौजी गैस एजेंसी के मालिक सत्यदेव गुप्ता की पेट्रोल पम्प फौजी पेट्रोल पंप पर एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव किशनपुर लोया निवासी बीरेंद्र सिंह पुत्र नेतराम ने एटा नगर कोतवाली में अ.मु.सं. 701/20 धारा 323, 504, 506 व एससी एसटी एक्ट में मामला पंजीकृत है। उपरोक्त दोनों मामलों की एफआईआर की प्रति संलग्न है।

दरअसल मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल अमांपुर के किदवई नगर के रहने वाले हैं तथा एटा शहर में निवास करते हैं।

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मनोज कुमार वर्तमान में न्यूज 24 में कासगंज जनपद से स्ट्रिंगर के तौर पर जुड़े हुए हैं तथा फौजी गैस एजेंसी व फौजी पेट्रोल पंप के मालिक सत्यदेव गुप्ता के परम मित्र हैं।

मनोज कुमार के खिलाफ कासगंज के अमांपुर थाने में कालाबाजारी के तहत दर्ज हुआ ये कोई पहला मुकद्दमा नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ अ.मु.सं. 609/ 2010 धारा 395 , 397 के तहत दर्ज हुआ है तथा एक अन्य मुकद्दमा अ.मु.सं 238/12 धारा 147 148 149 307 323 504 के तहत भी दर्ज है इसके साथ ही एक अन्य NCR संख्या 135/16 धारा 504 506 के तहत दर्ज है।

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इसके अतिरिक्त मनोज कुमार पर अमांपुर के ही दवा कारोबारी विपिन बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री कोमल प्रसाद अग्रवाल ने भी अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है।

भड़ास मीडिया ने कासगंज पुलिस के किसी भी सक्षम अधिकारी से उपरोक्त मनोज कुमार पत्रकार के बारे में पड़ताल करने की कोशिश नही की जो बेहतर चौंकाता है।

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सारे प्रपत्र संलग्न हैं।

लेखक रमन मिश्रा से संपर्क [email protected] के जरिए किया जा सकता है.

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