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गुजरात

GST धोखाधड़ी में अरेस्ट द हिंदू के संपादक ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ HC में दी याचिका

अंग्रेजी अखबार द हिंदू के सीनियर एडिटर महेश लंगा ने जीएसटी के कथित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस हिरासत को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा को आठ अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद लंगा के वकील से अभियोजन पक्ष को याचिका की प्रतियां देने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंगा के वकील जल उनवाला ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अदालत ने बिना सोचे समझे आदेश पारित किया.

उनवाला ने हाईकोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि जिस प्राथमिकी के सिलसिले में लंगा को ग्रफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं था. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की कथित कंपनी डीए एंटरप्राइज के दो मालिक हैं और लंगा उनमें से एक नहीं हैं.

वकील ने कहा- उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, इस मामले में अपराध की गंभीरता नहीं, बल्कि हिरासत की आवश्यकता प्रासंगिकता होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि मामले के अनुसार, लगभग 220 मुखौटा कंपनियां कर छूट लेने की कोशिश कर रही हैं और सरकार को नुकसान पहुंचा रही हैं. 220 कंपनियों में से लंगा की कंपनी सिर्फ एक है, जिसे डीए एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है, जिसके दो साझेदार या मालिक हैं- उनमें से एक मनोज और दूसरा कविताबेन है.

इसके बाद अदालत ने लंगा के वकील को अभियोजन पक्ष को याचिका की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित कर दी.

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