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पत्रकार ने चेक बाउंस कराया, कोर्ट ने 10 महीने जेल की सजा सुनाई

नई दिल्ली । दिल्ली की एक जिला अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दिल्ली के एक पत्रकार को 10 महीने जेल की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

कनॉट प्लेस में पटरी लगाने वाले मन्नालाल यादव से पत्रकार स्नेह कमल सेठ ने दोस्ती गांठ ली और उसके बाद वह उससे किसी तरह से 50 हजार रुपये उधार लेने में कामयाब हो गया। बाद में पैसे मांगने पर वह टालमटोल करता रहा।

Advocate piyush jain

श्री यादव ने अपने वकील पीयूष जैन के माध्यम से चेक बाउंसिंग का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत के सामने पत्रकार ने स्वीकार किया कि उसने श्री यादव से करीब पांच छह साल पहले पैसा उधार लिया था। वह उसे देने को तैयार है, लेकिन वह पांच हजार रूपये महीना की किस्त पर लौटाने को तैयार है। लेकिन श्री यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए।

दोनों पक्षों की बीच सहमति नहीं बनने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में मजिस्टेट पंकज राय ने पत्रकार को 50 हजार के चेक का डबल यानि एक लाख रूप्ये का जुर्माना किया है और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई है। पैसा नहीं देने पर पत्रकार को एक महीना अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

शिकायतकर्ता के वकील पीयूष जैन ने बताया कि कोर्ट ने पत्रकार को एक महीने के लिए तुरंत ही बेल पर रिहा कर दिया है। यदि वह अपील में जाकर समझौता करने में फेल हो जाएगा तो उसे 19 सितंबर को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा।

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