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पत्रकार की शिकायत पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जिलाधिकारी और जिला सूचना अधिकारी से जवाब तलब

गाजियाबाद । गाजियाबाद के एक पत्रकार की शिकायत पर भारतीय पर प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने जिला अधिकारी गाजियाबाद, जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद तथा निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय सूचना भवन लखनऊ को नोटिस भेजा है। उन्होंने पूछा है कि क्यों न आप के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण अर्थात कुठाराघात से मामले में कार्रवाई की जाए।

एक दैनिक समाचार पत्र के जिला संवाददाता जयप्रकाश भारद्वाज ने शिकायत की थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के दौरान मत गणना वाले दिन जानबूझकर जिला सूचना अधिकारी ने प्रेस पास नहीं दिया था ,उल्टा उनका उत्पीड़न किया गया। पत्रकार को अपना काम समाचार संकलन से रोका गया।

इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद की अनुभाग अधिकारी (शिकायत) ईशा गर्ग द्वारा पत्रकार को भेजें संदेश में बताया है कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने इस मामले का गंभीरता से लेते हुए शिकायत के संदर्भ में विचार उपरांत इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण यानी कुठाराघात माना है।अतः भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 15(4) के अंतर्गत इस मामले में परिषद ने तीनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न इस मामले में परिषद द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

इस मामले में जिलाधिकारी गाजियाबाद, सूचना निदेशक गाजियाबाद के अलावा निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय सूचना भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश को नोटिस भेज कर नोटिस का जवाब दो हफ्ते के अंदर तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने तथा शिकायतकर्ता को इसकी एक प्रतिलिपि देने के निर्देश दिए हैं।

इसके उपरांत परिषद की जांच समिति तीनों अधिकारियों से मिले जवाब के बाद अपना आदेश देगी।

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