Connect with us

Hi, what are you looking for?

Local News Community

प्रिंट

मजीठिया मामले में श्रम न्यायालय ने नईदुनिया प्रबंधन की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया

ग्वालियर से एक बड़ी खबर है. मजीठिया क्रांतिकारियों ने फर्स्ट राउंड में नई दुनिया अखबार के प्रबंधन को हरा दिया है. ग्वालियर श्रम न्यायालय ने मजीठिया मामले में नईदुनिया प्रबंधन की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है. इससे प्रबंधन की मजीठिया मामले में कोर्ट की कार्रवाई लटकाने की कोशिशों को तगडा झटका लगा है. श्रम न्यायालय की विद्वान न्यायाधीश माननीय कल्पना गौड ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रबंधन की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है.

ग्वालियर से एक बड़ी खबर है. मजीठिया क्रांतिकारियों ने फर्स्ट राउंड में नई दुनिया अखबार के प्रबंधन को हरा दिया है. ग्वालियर श्रम न्यायालय ने मजीठिया मामले में नईदुनिया प्रबंधन की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है. इससे प्रबंधन की मजीठिया मामले में कोर्ट की कार्रवाई लटकाने की कोशिशों को तगडा झटका लगा है. श्रम न्यायालय की विद्वान न्यायाधीश माननीय कल्पना गौड ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रबंधन की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है.

बता दें कि प्रबंधन की ओर से केस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. प्रबंधन ने यही चाल भोपाल श्रम न्यायालय में भी खेली लेकिन ग्वालियर में आदेश होने से प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है. ग्वालियर में आपत्तियां खारिज होने के साथ अब पूरी उम्मीद है कि यही फैसला भोपाल में भी आ सकता है. आगे इंदौर और दूसरी जगह के मजीठिया क्रांतिकारी भी इस फैसले को ध्यान रखें क्योंकि प्रबंधन की तरफ से ऐसी आपत्तियां उनके यहां भी उठाई जाएंगी. इसलिए बेहद सावधानी के साथ इन चुनौतियों से निपटना होगा. देखें ग्वालियर श्रम न्यायालय का फैसला…

CosmoQuick: AI Recruitment For Media Jobs
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भड़ास लीगल टीम : Bhadas Legal Team

भड़ास मेल: [email protected]

Latest 100 भड़ास

विज्ञापन