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एएससीआई द्वारा आपत्तिजनक पाए गए विज्ञापनों को न दिखाएं ब्रॉडकास्टरः सूचना व प्रसारण मंत्रालय

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सभी ब्रॉडकास्टरों से विज्ञापन प्रसारण के संबंध में सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ब्रॉडकास्टर वे उन विज्ञापनों का प्रसारण न करें, जिनको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने आपत्तिजनक पाया हो। साथ ही मंत्रालय ने केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सभी ब्रॉडकास्टरों से विज्ञापन प्रसारण के संबंध में सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ब्रॉडकास्टर वे उन विज्ञापनों का प्रसारण न करें, जिनको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने आपत्तिजनक पाया हो। साथ ही मंत्रालय ने केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।

एएससीआई ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को शिकायत की थी कि कुछ चैनल आत्मनियमन संहिता और साथ ही औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) आधिनियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों का प्रसारण कर रहे हैं।
 
मंत्रालय ने कहा कि एएससीआई की टिप्पणियों को उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) ने भी सही ठहराया है। मंत्रालय ने बताया कि विज्ञापन में आत्मनियमन के एएससीआई की संहिता का पालन न करना केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उससे संबंधित नियमों के विज्ञापन संहिता के नियम 7(9) का उल्लंघन करना है।
 
इसलिए, एएससीआई के फैसले विज्ञापनदाताओं के लिए बाध्यकारी हैं और एएससीआई द्वारा आपत्तिजनक पाए गए ऐसे विज्ञापन टीवी चैनलों पर नहीं चलाए जा सकते।

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