नई दिल्ली। Network18 Media & Investments Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी News18 Marathi Private Limited के Network18 में विलय की योजना पर NCLT की मुंबई बेंच में 1 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी।
Network18 ने News18 Marathi के विलय को मंजूरी देने के लिए 17 जुलाई 2026 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में याचिका दाखिल की थी। NCLT की मुंबई बेंच ने 23 जुलाई 2026 के आदेश के जरिए याचिका को स्वीकार कर लिया था।
इस योजना के तहत News18 Marathi Private Limited का Network18 Media & Investments Limited में विलय किया जाना है। पूरी प्रक्रिया Companies Act, 2013 की धारा 230 से 232 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत की जा रही है। इसमें दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों और क्रेडिटर्स से जुड़ी प्रक्रिया भी शामिल है।
Network18 ने 17 अगस्त को NCLT की सुनवाई से संबंधित नोटिस अखबारों में प्रकाशित कराया। यह नोटिस अंग्रेजी में Business Standard के सभी भारत संस्करणों और मराठी में Navshakti के महाराष्ट्र संस्करण में प्रकाशित किया गया। इसके जरिए संबंधित पक्षों को विलय योजना पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।
विलय योजना का समर्थन या विरोध करने वाले पक्षों को सुनवाई की तारीख से कम से कम दो दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। यह नोटिस याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील पेशवान जहांगीर (Khaitan & Co.) को देना होगा। विरोध करने वालों को अपनी आपत्ति के कारण बताने होंगे और वे अपने हलफनामे की प्रति भी जमा कर सकते हैं।
बता दें कि News18 Marathi Private Limited का गठन Companies Act, 1956 के तहत हुआ था और यह पहले से ही Network18 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ऐसे में यह किसी बाहरी कंपनी के अधिग्रहण का मामला नहीं है। प्रस्तावित विलय के जरिए कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाने और क्षेत्रीय न्यूज कारोबार से जुड़ी कॉरपोरेट व ऑपरेशनल व्यवस्था को एकीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
अब इस योजना पर 1 अक्टूबर 2026 को NCLT मुंबई बेंच की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।


