Connect with us

Hi, what are you looking for?

सुख-दुख

बैंक और फोन के लिए ‘आधार’ अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक एकाउंट्स और मोबाइल फोन आदि को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बायोमेट्रिक आईडी कार्ड ‘आधार’ सब्सिटी और समाज कल्याण की योजनाओं के लिए अनिवार्य है. लेकिन आधार को प्राइवेट और पब्लिक सर्विसेज के लिए अनिवार्य करने की सरकार की मांग निजता के अधिकार का हनन है.

<p>सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक एकाउंट्स और मोबाइल फोन आदि को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बायोमेट्रिक आईडी कार्ड 'आधार' सब्सिटी और समाज कल्याण की योजनाओं के लिए अनिवार्य है. लेकिन आधार को प्राइवेट और पब्लिक सर्विसेज के लिए अनिवार्य करने की सरकार की मांग निजता के अधिकार का हनन है.</p>

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक एकाउंट्स और मोबाइल फोन आदि को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बायोमेट्रिक आईडी कार्ड ‘आधार’ सब्सिटी और समाज कल्याण की योजनाओं के लिए अनिवार्य है. लेकिन आधार को प्राइवेट और पब्लिक सर्विसेज के लिए अनिवार्य करने की सरकार की मांग निजता के अधिकार का हनन है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बैंक एकाउंट और मोबाइल फोन को आधार से लिंक करने की इकतीस मार्च की डेडलाइन तब तक के लिए  बढ़ाई जाती है जब तक यह फैसला हो जाए कि आधार एक्ट कानूनी है या गैर-कानूनी.

Advertisement. Scroll to continue reading.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बैंक खाते, मोबाइल या पासपोर्ट को नहीं कराना होगा आधार से लिंक. उच्चतम न्यायालाय ने अंतरिम रोक के जरिए  बैंक खातों को आधार कार्ड के साथ जोड़ने की समयसीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है. आदेश से पहले डेडलाइन 31 मार्च 2018 थी.

Advertisement. Scroll to continue reading.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार तत्‍काल पासपोर्ट के लिए भी आधार को बाध्‍यकारी नहीं बना सकती. गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट्स और मोबाइल फोन से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया था.

Advertisement. Scroll to continue reading.

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के  लिए राहत की खबर लेकर आया है जिन्होंने अभी तक अपना फोन और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया था. पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा देगा.

सरकार ने 31 मार्च तक बैंक अकाउंट, म्‍युचूअल फंड, पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम्‍स, इंश्योरेंस, मोबाइल सिम और सोशल सिक्‍योरिटी स्‍कीम्‍स के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर रखा था.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

भड़ास को मेल करें : [email protected]

भड़ास के वाट्सअप ग्रुप से जुड़ें- Bhadasi_Group

Advertisement

Latest 100 भड़ास

व्हाट्सअप पर भड़ास चैनल से जुड़ें : Bhadas_Channel

वाट्सअप के भड़ासी ग्रुप के सदस्य बनें- Bhadasi_Group

भड़ास की ताकत बनें, ऐसे करें भला- Donate

Advertisement