उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति के गठन को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनुज कुमार झा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। ऑल इंडिया स्माल एवं मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन द्वारा दायर अवमानना याचिका संख्या 1191/2018 की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा ने सूचना निदेशक को नोटिस जारी किया।
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस मान्यता समिति के गठन को लेकर ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय मंत्री अशोक कुमार नवरत्न की तरफ से बीते वर्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने समिति के गठन में भारी अनियमितता बरतने, गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्यों को समिति में शामिल करने और ऑल इंडिया स्माल एवं मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन को दरकिनार करने की बात की थी।
बीते वर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर निस्तारण करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश की अवहेलना करते हुए सूचना निदेशक अनुज कुमार झा ने प्रेस मान्यता समिति के गठन संबंधी कार्यवाही को पूर्ण कर दिया। अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना निर्देशक को एक माह का नोटिस जारी कर दिया।