अहंकारी ias ऋतु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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संजय कुमार सिंह-

नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नोएडा अथार्टी के एक मामले में उच्च न्यायालय ने ऋतु महेश्वरी को तलब किया था। मगर वो अदालत में हाज़िर नहीं हुई। नाराज़ हाईकोर्ट ने गौतम बुध नगर के सीजेएम को भेजा गिरफ्तारी वारंट। 48 घंटे के अंदर अनुपालन का दिया आदेश।

ऋतु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उच्च न्यायालय ने उन्हें एक मामले में तलब किया था,मगर वे अदालत में हाज़िर नहीं हुईं. नाराज़ हाईकोर्ट ने गौतम बुध नगर के सीजेएम को भेजा 48 घंटे के अंदर अनुपालन वाला गिरफ्तारी वारंट।

इस आदेश की कॉपी 48 घंटों के भीतर गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जानी है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2022 को होगी। उस दिन नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बावजूद नोएडा विकास प्राधिकरण ने अदालती आदेशों का पालन नहीं किया था. इस पर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसान की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु महेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।

➡नोएडा CEO रितु महेश्वरी का एक और कारनामा

➡हाईकोर्ट की अवमानना में फंसी रितु महेश्वरी

➡अफसरों का अहंकार अब हाईकोर्ट को भी दिखा

➡हाईकोर्ट ने रितु को अरेस्ट कर पेश करने को कहा

➡रितु महेश्वरी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए- कोर्ट।

➡13 मई को पुलिस कस्टडी में पेश होंगी रितु महेश्वरी

➡हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानता नोएडा अथॉरिटी

➡रितु महेश्वरी के काम से सरकार की साख को धक्का

➡रितु महेश्वरी को बचाने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार

➡रितु महेश्वरी के कार्यों के चलते नोएडा अथॉरिटी की बदनामी।

➡हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, अब अवमानना का केस चलेगा

➡कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन का मुआवजा लटकाया

➡जमीन अधिग्रहित की लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया

➡‘अज्ञात कारणों’ से किसान का मुआवजा लटका रखा है।



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