मध्य प्रदेश से प्रकाशित दैनिक जागरण समूह के अखबार नई दुनिया की वेबसाइट में छपी खबर को लेकर एक अधिवक्ता ने आपत्ति जताई है. अधिवक्ता को 16 सितंबर 2024 को छपी जिस खबर से आपत्ति है उसका शीर्षक, “ईद मिलादुन्नबी जुलूस में विदेशी झंडे लहराकर मंदिर के सामने भड़काऊ नारे, हिंदुओं के घरों में फेंके सुतली बम” है. पूरा मामला एमपी के श्योपुर का है.
अधिवक्ता का कहना है कि प्रकाशित समाचार के माध्यम से प्रकाशक ने पत्रकारिता की नैतिकता को तार-तार करते हुए धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया है. एक धर्म विशेष को अपराधी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है.
नीचे देखें खबर का स्क्रीनशॉट और उसी पर क्लिक कर पूरी ख़बर भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद अधिवक्ता दीपक बुंदेले द्वारा की गई शिकायत भी पढ़ें..

श्रीमान संयुक्त सचिव महोदय,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
कमरा संख्या 552, ए विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.
विषय– समाचार वेबसाइट पर संवैधानिक मूल्यों एवं पत्रकारिता की नैतिकता के विरुद्ध तथ्यहीन समाचार प्रकाशित कर समाज में वैमनस्यता एवं अराजकता फैलाने के प्रयास के विरुद्ध कार्यवाही बाबत-
महोदय जी,
निवेदन है कि आवेदक अधिवक्ता होकर देश के संवैधानिकी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध नागरिक है. आवेदक को श्योपुर मध्य प्रदेश का उल्लेखित समाचार लिंक नव दुनिया की वेब साइट से प्राप्त हुआ, उक्त लिंक में प्रकाशित समाचार के मध्यम से प्रकाशक ने पत्रकारिता की नैतिकता को तार तार करते हुए धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का कृत्य कारीत किया है. समाचार में जहां “वर्ग विशेष” जैसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाने चाहिये थे वहाँ धर्म के नाम का उल्लेख करते हुए दो धर्म को आपसी दुश्मन की तरह प्रस्तुत कर भारत के संविधान के उत्कृष्ट आदर्शों की अवहेलना की है. इसके अतिरिक्त लिंक में प्रकाशित समाचार में एक ख़ास धर्म के अनुयायीयों को अपराधी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त मामले में अभी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है.
अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सांप्रदायिक समाचार प्रकाशित करने वाले नवदुनिया पोर्टल के ख़िलाफ़ उचित कारवाई करने की कृपा हो, जिस से देश में संवैधानिक मूल्यों का पालन गंभीरता से हो सकें. उक्त शिकायत पर की गई कारवाई से मुझ शिकायतकर्ता को अवगत कराने की कृपा हो.धन्यवाद!
शिकायतकर्ता,
दीपक बुंदेले, अधिवक्ता
मोबाइल – 9407277745


