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केंद्रीय कर्मियों के मीडिया से बात करने पर मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि गोपनीय दस्तावेज केन्द्र सरकार के हर विभाग में विशेष रूप से निर्दिष्ट ‘गोपनीय’ या ‘अत्यंत गोपनीय’ अनुभागों द्वारा ही संभाले जाएं। सरकार ने ताजा निर्देश जारी करते हुए अपने कर्मचारियों को मीडिया से बात करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केवल मंत्री, सचिव और विशेष रूप से अधिकृत अन्य अधिकारी प्रेस प्रतिनिधियों को सूचना दे सकते हैं या बात कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि गोपनीय दस्तावेज केन्द्र सरकार के हर विभाग में विशेष रूप से निर्दिष्ट ‘गोपनीय’ या ‘अत्यंत गोपनीय’ अनुभागों द्वारा ही संभाले जाएं। सरकार ने ताजा निर्देश जारी करते हुए अपने कर्मचारियों को मीडिया से बात करने से प्रतिबंधित कर दिया है। केवल मंत्री, सचिव और विशेष रूप से अधिकृत अन्य अधिकारी प्रेस प्रतिनिधियों को सूचना दे सकते हैं या बात कर सकते हैं।

गोपनीय कागजों के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि हर फाइल की समीक्षा हर पांच साल में एक बार होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि उप सचिव से नीचे का कोई अधिकारी गोपनीय कागज नहीं ले जा सकता। विशेष परिस्थितियों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अनुमति से कार्यालय के बाहर बैठक या चर्चा में शामिल होने के लिए वह जा सकता है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि अनुभाग अधिकारी या उससे उपर के अधिकारी पूर्व अनुमति से ही गोपनीय कागज ले जा सकते हैं। मांगे जाने पर अधिकारी को अधिकृत किये जाने का पत्र दिखाना होगा।

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