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उत्तर प्रदेश

अपराधियों के फेमिली प्रोग्राम में पुलिसकर्मी शामिल हुए तो नपेंगे, आदेश जारी

कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दे दी है कि वे किसी अपराधी के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत न करें.

विकास दुबे कांड के बाद पुलिस विभाग में आंतरिक सुधार की दिशा में इस आदेश को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

देखें आदेश की प्रति-

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1 Comment

1 Comment

  1. प्रमोद कुमार पांडेय

    August 16, 2020 at 11:07 pm

    जब तक अदालत किसी को दोष सिद्ध ना कर दे तब तक किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता इसी कारण कानून की भाषा में वह आरोपी अथवा अभियुक्त या मुलजिम ही कहा जाता है पुलिस रोजनामचा में भी अभियुक्त या मुलजिम ही दर्ज होता है अगर यह पत्र सही है तो ताज्जुब होता है भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की ओर से लिखे गए यह शब्द

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