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दीपक चौरसिया की ज़मानत रद्द, गिरफ़्तारी के आदेश

आसाराम बापू यौन शोषण प्रकरण के दौरान एक नाबालिग बच्ची की ग़लत खबर दिखाने और नाम पहचान उजागर करने के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने लगातार ग़ैर हाज़िर दीपक चौरसिया की गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी किया है।

बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक़ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शशि चौहान ने 21 नवंबर, 2022 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

कोर्ट ने आदेश दिया, “आवेदक-आरोपी दीपक चौरसिया की जमानत रद्द की जाती है। उनका जमानत बांड और जमानती बांड रद्द कर दिया जाता है और राज्य को जब्त कर लिया जाता है। आरोपी दीपक चौरसिया के खिलाफ 21.11.2022 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। धारा 446 सीआरपीसी के तहत उनके जमानतदार और उनके पहचानकर्ता को भी निर्धारित तिथि के लिए नोटिस जारी किया जाए।”

28 अक्टूबर को सुनाए गए आदेश में, अदालत ने चौरसिया की अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें निम्न ब्लड शुगर के स्तर के कारण अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन यह किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र या हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं है।

न्यायाधीश चौहान ने आगे कहा कि 23 सितंबर को भी इसी तरह का एक आवेदन दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि चौरसिया जानबूझकर अपनी उपस्थिति से बच रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि छूट के आवेदन को अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और इसे खारिज कर दिया गया है।

मामला दिसंबर 2013 में बच्चे के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से संबंधित है। न्यूज चैनल न्यूज 24, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन पर वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। खबरों के मुताबिक, न्यूज 24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, एंकर चित्रा त्रिपाठी और चौरसिया इस मामले में चार्जशीटेड आठ लोगों में शामिल हैं।

आरोप है कि इन समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में आंशिक रूप से बच्ची, शिकायतकर्ता की पत्नी और कुछ अन्य महिलाओं के चेहरे दिखाई दिए।

गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने पत्रकार और समाचार-एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के कथित रूप से छेड़छाड़, संपादित और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और इसे आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

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