नई दिल्ली। टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को लेकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने बड़ा बदलाव किया है। TRAI ने 2013 में जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत टीवी प्रसारकों को अपने चैनलों पर दिखाए गए विज्ञापनों की अवधि का साप्ताहिक ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में देना अनिवार्य था।
TRAI ने 14 सितंबर 2026 के आदेश में कहा कि विज्ञापनों की अवधि की साप्ताहिक रिपोर्ट देने की यह व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से टीवी विज्ञापनों पर लागू 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटाए जाने और इसके बाद TRAI द्वारा इससे संबंधित नियमों को खत्म किए जाने के बाद लिया गया है।
दरअसल, TRAI ने 5 अगस्त 2013 को आदेश जारी कर सभी टीवी प्रसारकों से हर सप्ताह उनके चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी मांगी थी। इसका उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स, 1994 के तहत लागू विज्ञापनों की अधिकतम 12 मिनट प्रति घड़ी घंटे की सीमा के पालन की निगरानी करना था।
अब केंद्र सरकार ने यह सीमा ही हटा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया। इसके तहत केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स के नियम 7 के उप-नियम (11) को हटा दिया गया, जिसमें विज्ञापनों की 12 मिनट की सीमा निर्धारित थी।
सरकार ने इस बदलाव के पीछे टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और कारोबार करना आसान बनाने का उद्देश्य बताया है।
इसके बाद TRAI ने 10 सितंबर 2026 को विज्ञापनों की अवधि से संबंधित 2012 के क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन को भी निरस्त कर दिया। इसके साथ ही इन नियमों के तहत जारी आदेश और निर्देश भी खत्म हो गए।
अब विज्ञापनों की अधिकतम अवधि की सीमा और उससे जुड़े TRAI के नियम दोनों खत्म हो चुके हैं। ऐसे में प्रसारकों से हर सप्ताह विज्ञापनों की अवधि का ब्योरा मांगने का कोई आधार नहीं बचा था। इसी वजह से TRAI ने 2013 में जारी अपना आदेश औपचारिक रूप से वापस ले लिया है।
TRAI ने यह कार्रवाई TRAI Act की धारा 12 के तहत की है। इसका सीधा असर यह होगा कि टीवी प्रसारकों को अब TRAI के सामने हर सप्ताह अपने चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की कुल अवधि की रिपोर्ट जमा नहीं करनी होगी।


