फिरोजाबाद। इंडिया न्यूज पर प्रसारित कुछ खबरों को लेकर फिरोजाबाद के कारोबारी पंकज अग्रवाल ने चैनल और उससे जुड़े लोगों को कानूनी नोटिस भेजा है। अधिवक्ता सतेंद्र सिंह की ओर से जारी नोटिस में 16-17 जुलाई 2026 के आसपास प्रसारित खबरों और सोशल मीडिया सामग्री को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई है। नोटिस में इन खबरों को कारोबारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला और तथ्यहीन बताया गया है।
नोटिस के मुताबिक पंकज अग्रवाल फिरोजाबाद निवासी हैं और M/s Pawan Trading Company के प्रोपराइटर हैं। उनके अधिवक्ता का आरोप है कि इंडिया न्यूज पर प्रसारित और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री में पंकज अग्रवाल को कथित तौर पर “राशन माफिया” बताया गया। नोटिस में ऑन-स्क्रीन टिकर/कैप्शन में “राशन माफिया पंकज अग्रवाल का नया कारनामा” जैसे शब्दों के इस्तेमाल का भी उल्लेख है।
कानूनी नोटिस में “फिरोजाबाद–राशन माफिया के कितने छापेमारी” और “सरकारी राशन का चावल पुलिस ने पकड़ा” जैसे शीर्षकों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन खबरों और सोशल मीडिया रील में पंकज अग्रवाल पर सरकारी राशन की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के साथ-साथ कथित तौर पर अधिकारियों को कमीशन देने जैसे आरोप लगाए गए।
अधिवक्ता ने नोटिस में इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप “झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक” हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि पंकज अग्रवाल को इस तरह पेश किए जाने से उनकी सामाजिक और कारोबारी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और उन्हें कथित तौर पर धमकियों तथा सार्वजनिक विरोध का सामना करना पड़ा।
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि पंकज अग्रवाल के खिलाफ राशन की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्जन या मुनाफाखोरी से जुड़ा कोई अपराध साबित नहीं हुआ है और न ही किसी अदालत ने उन्हें इस तरह के अपराध में दोषी ठहराया है। नोटिस में इन आरोपों को “blatantly, demonstrably and patently false and wrong” बताया गया है।
यह कानूनी नोटिस इंडिया न्यूज चलाने वाली Information TV Private Limited, पत्रकार/रिपोर्टर सौरभ उपाध्याय, चैनल के एडिटर-इन-चीफ, इनपुट एवं असाइनमेंट एडिटर, मैनेजिंग एडिटर एवं बोर्ड के निदेशकों, एंकर सौरभ तथा iTV Network के फाउंडर-प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा समेत सात पक्षों को संबोधित किया गया है।







