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न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले अभिजीत अय्यर मित्रा पर FIR दर्ज करने के निर्देश!

दिल्ली की एक अदालत ने Abhijit Iyer-Mitra के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर पत्रकारों, विशेषकर Manisha Pande के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियों से जुड़ा है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किए गए ट्वीट्स में यौन रूप से आपत्तिजनक (sexually coloured) टिप्पणियां की गईं, जो prima facie (प्रथम दृष्टया) मानहानि और अपमान की मंशा को दर्शाती हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संबंधित ट्वीट्स में मनीषा पांडे का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है।

BNS की धाराओं के तहत मामला

अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और शिकायत के आधार पर यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(3) और 79 के तहत संज्ञेय अपराध (cognizable offence) बनता है।

कोर्ट ने क्यों दिए FIR के निर्देश?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला साइबर स्पेस से जुड़ा है, इसलिए पुलिस जांच जरूरी है। जांच के तहत यह पता लगाया जाएगा कि ट्वीट्स किस अकाउंट से पोस्ट किए गए और किन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पहले दाखिल की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि उसमें संबंधित ट्वीट्स को शामिल नहीं किया गया था।

SHO को निर्देश

कोर्ट ने Delhi Police के मालवीय नगर थाने के SHO को निर्देश दिया है कि वे आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करें और 4 मई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल करें।

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