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उत्तर प्रदेश

अदालत से पत्रकार वैदिक के खिलाफ देशद्रोह के मुक़दमे की मांग

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मुरादाबाद। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद से मिल कर चर्चा में आए पत्रकार डॉ. वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शुक्रवार को वाद दायर कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। अदालत ने सुनवाई की तारीख़ पहली अगस्त तय की है।

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मुरादाबाद। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकवादी हाफिज मुहम्मद सईद से मिल कर चर्चा में आए पत्रकार डॉ. वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शुक्रवार को वाद दायर कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई। अदालत ने सुनवाई की तारीख़ पहली अगस्त तय की है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पना की अदालत में डॉ. रामेश्वर तुरैहा की ओर से पेश वाद में अधिवक्ता वैभव अग्रवाल ने पक्ष रखा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही पक्ष रख सकते हैं। सिर्फ उनको ही देश की एकता पर व्याख्यान का अधिकार है। पत्रकार डॉ. वेद प्रकाश वैदिक ने पाकिस्तान में न केवल एक घोषित आतंकवादी से मुलाकात की, बल्कि देश से जुड़े कश्मीर मुद्दे पर मीडिया से बात की और कश्मीर मुद्दे पर बयान भी दिया। यह बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने योग्य अपराध बनता है इसलिए उन्हें आइपीसी की धाराओं के तहत दंडित किया जाए।

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