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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ना छोड़ने की शर्त के साथ अदालत ने ठग दुर्गेश सिंह को दी जमानत

मुंबई : ४० से ज्यादा फिल्म निर्माताओं से ठगी के आरोप में गिरफ्तार किये गये दुर्गेश आर सिंह को मुंबई के दिंडोशी के सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के दुर्गेश महाराष्ट्र छोड़ कर नहीं जा सकता है। कोर्ट ने पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। इस आरोपी को ओशिवरा पुलिस ने नोएडा पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पकड़े जानेके बाद से उसे आर्थर रोड जेल में रखा गया।

१३ नवंबर को नोएडा से गिरफ्तार कर लाये गये आरोपी दुर्गेश आर सिंह ने खुद की आर्या म्युजिक नामक कंपनी खोली और ४० से ज्यादा निर्माताओं से उनकी फिल्मों का आडियो विडियो सेटेलाईट अधिकार खरीदने के नाम पर ठगी की और फरार हो गया था।

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आरोपी की तरफ से जमानत के लिये अंधेरी के रेलवे मेट्रोपोलिटन कोर्ट में आवेदन लगाया गया था मगर अदालत ने उसे ठुकरा दिया था। इसके बाद उसके अधिवक्ता ने दिंडोशी के सत्र न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन किया गया जहां दोबारा इस मामले की सुनवाई टली। अब सत्र न्यायालय ने आरोपी को इस शर्त के साथ जमानत मंजूर किया कि वह बिना अनुमति महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जायेगा। साथ ही शिकायतकर्ताओं को किसी तरह की धमकी नहीं देगा। किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब भी पुलिस विभाग उसे बुलाये, वह पुलिस स्टेशन में हाजिर होगा।

दिंडोशी कोर्ट में फिल्म निर्माताओं की संस्था इंपा की तरफ से अधिवक्ता अशोक सरावगी और निर्माताओं की तरफ से अधिवक्ता नागेश मिश्रा ने भी जोरदार बहस की। इस दौरान कई फिल्म निर्माता भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने दुर्गेश की जमानत याचिका मंजूर करते समय यह शर्त भी रखी कि वह किसी को परोक्ष या अपरोक्ष रुप से धमकी या वायदाखिलाफी नहीं करेगा।

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शशिकांत सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
मुंबई
फोन : ९३२२४११३३५

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