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वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने टाइम्स नाऊ के मालिक के खिलाफ मानहानि का दावा ठोंका

धौलपुर : झालावाड़ सांसद एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश एवं एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के मालिक के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए दो अलग-अलग इस्तगासे पेश किए हैं। सांसद की ओर से पेश किए गए इस्तगासे में बताया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने धौलपुर के महल को लेकर बयान दिया है, वह उचित नहीं है। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। बयान में मंत्री ने कहा था कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया हुआ है।

<p>धौलपुर : झालावाड़ सांसद एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश एवं एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के मालिक के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए दो अलग-अलग इस्तगासे पेश किए हैं। सांसद की ओर से पेश किए गए इस्तगासे में बताया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने धौलपुर के महल को लेकर बयान दिया है, वह उचित नहीं है। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। बयान में मंत्री ने कहा था कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया हुआ है।</p>

धौलपुर : झालावाड़ सांसद एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश एवं एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के मालिक के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए दो अलग-अलग इस्तगासे पेश किए हैं। सांसद की ओर से पेश किए गए इस्तगासे में बताया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने धौलपुर के महल को लेकर बयान दिया है, वह उचित नहीं है। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। बयान में मंत्री ने कहा था कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया हुआ है।

सांसद ने इस्तगासे में कहा है कि धौलपुर का महल हमारी निजी संपत्ति है। पहले यह राजा उदयभान सिंह की थी। बाद में यह मेरे पिता हेमंत सिंह के पास आई और अब मेरे पास है। इस पर मेरा मालिकाना हक है। इस संबंध में सांसद की ओर से न्यायालय में मालिकाना हक के दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। कुल 150 पेज के इस्तगासे में बताया है कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत मेरा इस संपत्ति पर मालिकाना हक है। सांसद ने अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ के खिलाफ आधारहीन खबरें दिखाने पर मानहानि का दावा किया है। सांसद ने धारा 500 व 501 के तहत मानहानि का दावा करते हुए इन्हें दंडित करने की मांग की है। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस्तगासा पेश करते समय सांसद के अधिवक्ता जयपुर हाईकोर्ट के बी.आर. बाजवा ने बताया कि इस संपत्ति पर एनएचएआई ने सांसद को मुआवजा भी दिया था। बाजवा के अलावा भरतपुर के अधिवक्ता गुलराज गोपाल खण्डेलवाल, एडवोकेट शरीफ खान एवं अम्बरीश श्रीवास्तव साथ थे।

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