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उत्तर प्रदेश

सहारा की चेयरपर्सन स्वप्ना रॉय के पास कोई संपत्ति नहीं बची है जिसे कुर्क किया जा सके- जांच रिपोर्ट

हारा ग्रुप की चेयरपर्सन स्व्प्ना रॉय के पास कोई संपत्ति नहीं बची है जिसे कुर्क किया जा सके. यह एक मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने सिद्दार्थनगर पुलिस को लिखकर दिया है.

दरअसल, वाद संख्या- 1234,2022 के मुकदमा नंबर 97,2021 की धारा 406,420 के मामले में एसआई जालंधर प्रसाद हमराह हेड कांस्टेबल अमिताभ सिंह फौजदार के साथ अभियुक्त बने ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सुब्रत रॉय और स्वप्ना रॉय के सहारा शहर, विपुलखण्ड, गोमतीनगर.. लखनऊ पहुंचे थे.

एसआई जालंधर के मुताबिक,.. “सिद्धार्थनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 83 सीआरपीसी का आदेश लेकर पहुंचे थे. पते पर पहुंचे तो घर में ताला लटकने के साथ ही सुब्रत रॉय पुत्र स्व. सुधीर चंद्र रॉय का मृत्यु प्रमाण उपलब्ध कराया गया. इसके बाद उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय का पता किया तो उनके वकील चन्द्रकांत राय व गार्डों ने बताया कि सहारा शहर में स्वप्ना रॉय के नाम से कोई चल अचल संपत्ति नहीं है. क्योंकि पूरा शहर साहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से है. कहा गया कि स्वप्ना राय यहां रहती भी नहीं हैं. पता ठीक न होने के कारण सुब्रत व स्वप्ना पर धारा 83 की कार्यवाही नहीं की जा सकी.” एसआई जालंधर नेउक्त प्रकरण में अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की जरूरत प्रतीत नहीं हो रही.

देखें एसआई जालंधर की रिपोर्ट..और उससे नीचे अदालत का कुर्की आदेश…

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