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‘हिंदुस्तान’ के पत्रकार ने पत्र लिखकर आशंका जताई- ‘प्रबंधन के लोग मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं!’

सेवा में,

श्री विकास यादव

रीजनल एच.आर. मैंनेजर

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि0

मेरठ

विषयः-  गैरकानूनी जांच के बहाने हत्या का षड्यंत्र रचते हुए अपने परिसर में बुलाने को बाध्य करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

श्री विकास यादव

रीजनल एच.आर. मैंनेजर

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लि0

मेरठ

विषयः-  गैरकानूनी जांच के बहाने हत्या का षड्यंत्र रचते हुए अपने परिसर में बुलाने को बाध्य करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित Email के क्रम में सादर ससम्मान अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 06.07.2017 के क्रम में 12.07.2017 को एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से आपको प्रेषित किया गया था, उस पत्र के साथ संलग्नक-2 छुट्टी का वह पत्र था जो 03.03.2017 को बरेली यूनिट के सहायक प्रबन्धक एच.आर. श्री सत्येन्द्र अवस्थी को उप श्रमायुक्त बरेली के समक्ष प्राप्त कराया गया, जिसमें सभी चिकित्सा सम्बन्धी परचे अटैच थे। मैं सूचना देकर ही अस्वस्थता के चलते अवकाश पर हूं।

उप श्रमायुक्त बरेली के आदेश के वाबजूद मजीठिया बेज बोर्ड के अनुसार वेतन/भत्तों का एरियर धनराशि 3251135.75/-रू0 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। आपने Email व रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये पत्र दिनांक 24.08.2017 का बिन्दुवार उत्तर नहीं दिया है। सही तथ्यों को छुपाकर पुनः Email दिनांक 25.08.2017 को भेज दिया है। आरोपी होकर स्वयं मुझे बार-बार परिसर में आने के लिए आपका बाध्य करना यह प्रमाणित करता है कि आप मेरी हत्या की गहरी साजिश रचे हुए हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुझे तलब करने वाले आप स्वयं (श्री विकास यादव) एवं आपके मातहतों ने मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने, जान से मरवाने की धमकी दी है जिसकी लिखित शिकायत 22.02.2017 को उप श्रमायुक्त बरेली को की गयी है और दिनांक 12.07.2017 को आपके पत्र के जवाब के साथ भी संलग्नक-3 के रूप में जिसकी फोटो प्रति लगायी गयी है। शक्तिशाली आरोपी (श्री विकास यादव) द्वारा मुझे अपने प्रभाव क्षेत्र के परिसर में आने को बाध्य किया जा रहा है जो कि प्रचलित भारतीय कानूनों के अनुसार किसी भी हालत में विधिसंगत, न्यायसंगत, तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। साथ ही भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अतः आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि मेरे पत्र दिनांक 24.08.2017 के क्रम में बिन्दुवार मुझे अवगत करायें एवं उसके उपरान्त ही मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिक प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने को तिथि नियत कराने की कृपा करें।

दिनांकः- 25.08.2017

भवदीय

(निर्मलकान्त शुक्ला)

वरिष्ठ उप संपादक

हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लि0,

बरेली यूनिट, बरेली ।

कोड-एम-77978

मो0-9411498700

प्रतिलिपिः-

1- उप श्रमायुक्त बरेली क्षेत्र बरेली को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।

2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विकास यादव व सत्येन्द्र अवस्थी के विरूद्ध आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के आदेश देने की कृपा करें।

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